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चेक अनादरण प्रकरण : आरोपी को 4 माह की जेल, 1 लाख 65 हजार रु. अर्थदंड

चेक अनादरण प्रकरण : आरोपी को 4 माह की जेल, 1 लाख 65 हजार रु. अर्थदंड

बीकानेर, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । विशिष्ट मजिस्ट्रेट (एनआई कोर्ट संख्या 3) के पीठासीन अधिकारी ललित कुमार ने चेक अनादरण के 6 साल पुराने प्रकरण का निस्तारण करते हुए आरोपी रमेश कुमार बत्रा को 4 माह के कारावास एवं 1 लाख 65 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।

परिवादी विनोद की ओर से अधिवक्ता भंवर लाल बिश्नोई ने परिवाद पेश कर बताया कि परिचित रमेश कुमार ने घरेलू जरूरतों के लिए परिवादी से 1 लाख रुपए उधार लिए बदले में चेक दिया, लेकिन खाते में अपर्याप्त राशि होने से चेक डिसऑनर हो गया। आरोपी ने अपना बचाव करते हुए मामले को झूठा बताया। न्यायालय ने माना कि आरोपी ने रुपए उधार लेने के बावजूद भुगतान नहीं किया और चेक बाउंस हुआ। इस आधार पर कोर्ट ने मुक्ताप्रसाद निवासी आरोपी रमेश कुमार पुत्र दाताराम को सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / राजीव

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