श्रीनगर, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । आर्थिक अपराध शाखा (अपराध शाखा कश्मीर) ने बांग्लादेश में एमबीबीएस प्रवेश-संबंधी घोटाले में शामिल होने के चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में छह स्थानों पर तलाशी ली है।
एक बयान में कहा गया है कि मामला एक शिकायत के बाद शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश में एमबीबीएस प्रवेश दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे।
जांच से पता चला कि एकत्रित धनराशि किसी भी चिकित्सा संस्थान में जमा नहीं की गई थी। जांच में धोखाधड़ी और साजिश के तत्वों की पुष्टि हुई है, इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले में नामित व्यक्तियों में पीरजादा आबिद, पुत्र पीरजादा मोहम्मद नईम, निवासी बिजबेहरा, एपी आजाद बस्ती, नाटीपोरा, श्रीनगर, सैयद वसीम पुत्र सैयद बशीर अहमद निवासी करीमाबाद, पुलवामा, एपी आजाद बस्ती नाटीपोरा श्रीनगर, सैयद सुहैल ऐजाज पुत्र सैयद ऐजाज कादरी निवासी तकिया मगाम, कोकरनाग, जैगम खान, पुत्र गुलज़ार खान, निवासी बेमिना शामिल है।
प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि पीरजादा आबिद यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर के मालिक हैं, जबकि सैयद वसीम, सैयद सुहैल ऐजाज और जैगम खान ओवरसीज कंसल्टेंसी से जुड़े हैं। जांच जारी है
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
