श्रीनगर, 1 जुलाई (Udaipur Kiran) । क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को फर्जी मिडिल पास योग्यता प्रमाण पत्र अपने सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की।
क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर संख्या 06/2025 धारा 420, 468, 471 आरपीसी के तहत पी/एस आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर के मामले में बिलाल अहमद नायकू पुत्र अब्दुल रहमान नायकू निवासी बिडर, कोकरनाग अनंतनाग के खिलाफ अपने सर्विस रिकॉर्ड में फर्जी मिडिल पास योग्यता प्रमाण पत्र दर्ज करने में कथित संलिप्तता के लिए चार्जशीट पेश की।
इस मामले को दर्ज करने के लिए जिन संक्षिप्त तथ्यों की आवश्यकता थी वे हैं कि आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) में शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिलाल अहमद नाइकू पुत्र अब्दुल रहमान नाइकू निवासी बिडर, कोकरनाग (वन प्रभाग अनंतनाग रेंज कोकरनाग में एमटीएस वॉचर) ने अपने सेवा रिकॉर्ड में फर्जी मिडिल पास योग्यता प्रमाण पत्र दर्ज करवाया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त प्रमाण पत्र फर्जी और जाली है। चूंकि शिकायत में धारा 420, 468, 471 आरपीसी के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ था, इसलिए एफआईआर संख्या 06/2025 पी/एस आर्थिक अपराध शाखा, श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) में दर्ज की गई थी।
मामले की जांच उपरोक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 420, 468, 471 आरपीसी के तहत अपराध करने के आरोप साबित होने के रूप में समाप्त हुई। बयान में कहा गया है कि इस मामले की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के प्रावधानों के तहत की गई है। मामला 60 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया गया और इस मामले की चार्ज-रिपोर्ट (चालान) न्यायिक निर्धारण के लिए विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट अनंतनाग की अदालत में प्रस्तुत की गई है।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
