श्रीनगर, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने अनंतनाग में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र के कथित उपयोग से जुड़े एक मामले में आरोप-पत्र दायर किया है। आरोप-पत्र एफआईआर संख्या 06/2025 से संबंधित है जो पुलिस स्टेशन आर्थिक अपराध शाखा, श्रीनगर में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अनंतनाग जिले के बिद्दर, कोकरनाग निवासी अब्दुल रहमान नायकू के बेटे बिलाल अहमद नायकू के खिलाफ विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, अनंतनाग की माननीय अदालत के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। वन प्रभाग अनंतनाग (रेंज कोकरनाग) में एमटीएस वॉचर के रूप में कार्यरत आरोपी पर अपने सेवा रिकॉर्ड में फर्जी मिडिल पास योग्यता प्रमाण पत्र दर्ज करने का आरोप है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार यह मामला आर्थिक अपराध शाखा, श्रीनगर में प्राप्त एक शिकायत से उत्पन्न हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि नाइकू ने आधिकारिक रिकॉर्ड में एक जाली प्रमाण पत्र शामिल करने में कामयाबी हासिल की है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि विचाराधीन प्रमाण पत्र वास्तव में नकली और जाली था जिसके कारण संज्ञेय अपराधों के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत की गई गहन जांच के बाद आरोपों की पुष्टि हुई। जांच निर्धारित 60-दिन की अवधि के भीतर समाप्त हो गई जिसके बाद न्यायिक निर्धारण के लिए आरोप-रिपोर्ट दाखिल की गई।
यह मामला अब माननीय विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, अनंतनाग न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
