5 आरोपियों को कोर्ट में तलब करने के दिये निर्देश
हमीरपुर, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के सिकंदरपुरा दाता गढ़ी इलाके में बीते करीब एक वर्ष पूर्व महिला सहित पांच लोगों के द्वारा एक मकान से सोने चांदी के जेवरात और गृहस्थी का सामान ले जाने के दौरान विरोध करने पर उक्त सभी लोगों ने एक महिला के साथ गाली गलौज कर उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। शनिवार को अपर सत्र न्यायालय हमीरपुर ने प्रथमदृष्टया घटना को सही मानते हुए घटना में शामिल सभी लोगों को धारा 392, 323 व 504 के तहत उन्हें न्यायालय में तलब करने के निर्देश दिये हैं।
इसके बाद पीड़ित महिला ने डायल 112 पुलिस को फोन लगाने के बाद राठ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। लेकिन कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित महिला ने पुलिस विभाग की उच्च अधिकारियों को भी शिकायती पत्र भेजा था लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई न होने पर विवादित ने न्यायालय की शरण में पहुंचकर परिवार दायर किया था। जिसमें न्यायालय ने घटना को प्रथमदृष्टया सही मानते हुए पांचों लोगों को तलब करने से आदेश दिये हैं। राठ कस्बे के सिकंदरपुरा दाता गढ़ी इलाके के निवासी प्रदीप कुमार ने आज शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि बीती १5 सितंबर वर्ष 2024 की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी सरोज घर में अकेली थी। बताया कि तभी इस दौरान उसकी बहू प्रियंका ने कस्बा राठ में रहने वाले अपने मामा विनोद और मनोज के अलावा दो अन्य मायके वालों को बुलाकर उसके घर पर गृहस्थी का सामान और सोने के जेवरात ले जाने लगी
बताया कि जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसकी पत्नी सरोज के साथ मारपीट कर दी। बताया कि घटना के बाद उसने डायल 112 सहित राठ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन कोतवाली पुलिस ने उसकी तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जिसके बाद उसने पुलिस विभाग की उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया कि मजबूरन उसने न्यायालय की शरण में पहुंचकर परिवार दायर किया। जिस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायालय हमीरपुर ने प्रथमदृष्टया घटना को सही मानते हुए घटना में शामिल सभी लोगों को धारा 392, 323 व 504 के तहत उन्हें न्यायालय में तलब करने के निर्देश दिये हैं।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
