
प्रयागराज, 17 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली स्थित केसर इंटरप्राइजेस लिमिटेड से सम्बंधित लगभग 170 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य बकाया भुगतान मामले में जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
गन्ना मिल ने कोर्ट से कहा कि उसे सम्पूर्ण बकाया का 25 प्रतिशत भुगतान 31 जुलाई, 2025 तक और शेष राशि ब्याज सहित 31 दिसम्बर, 2025 तक करने की अनुमति दी जाए।
सहकारी गन्ना विकास समिति के अधिवक्ता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि 31 जुलाई, 2025 तक बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने मिल से बकाये के सम्बंध में जानकारी मांगी है।
बरेली स्थित केसर इंटरप्राइजेस लिमिटेड पर सीजन 2024-25 के लिए 170.40 करोड़ रुपये का बकाया है। गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने इस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 182.3046 करोड़ रुपये की वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी किया था। जिसे गन्ना मिल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
