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बलरामपुर : दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

दस वर्ष की सजा।

बलरामपुर, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने थाना पस्ता धारा 376, 506, 392 के तहत दर्ज मामले में आरोपित अमर साय प्रजापति ग्राम झींगो को आज शुक्रवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया है। पस्ता थाना में 23 अप्रैल 2017 को मामला पंजीबद्ध हुआ था।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता 24 अप्रैल 2017 को सामान खरीदने राजपुर बाजार गई थी। बाजार में रिश्ते की बहन मिली जिसके साथ वह कर्रा मोड़ झींगो तक आई। जहां उसकी बहन उसे छोड़कर अपने घर चली गई।

वह बस का इंतजार कर रही थी तभी काले रंग की एक मोटरसाइकिल में दो लड़के आकर पूछे, कहां जाना है। तो वह बोली कोदोडीपा जाना है। उसमें एक आरोपी बोला कि हम लोग नेवता बांटने जा रहे हैं तुमको रास्ते में छोड़ देंगे। इसके बाद उसे धोखा देकर शाम करीब 6:30 बजे माेटरसाइकिल में बैठकर थोड़ा आगे झींगो पहुंचकर एक लड़का उतर गया। पीड़िता को कोदोडीपा पहुंचने पर उसे नहीं उतारा और जबरन चौधरी गेट से अंदर गहनादाढ़ के जंगल ले जाने लगा। पीड़िता चिल्लाने लगी परंतु वह नहीं रुका। पीड़िता को जंगल ले जाकर जबरन बलात्कार किया। मामले में प्रथम अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक प्रमोद कुमार कश्यप के द्वारा की गई।

अर्धनग्न अवस्था में भागी थी पीड़िता

जानकारी अनुसार, ओढ़नी से गला घोटने की धमकी देकर आरोपी ने बलात्कार कर पीड़िता के अंडर गारमेंट, मोबाइल सहित अन्य सामान लेकर भाग गया था। इसके बाद अर्धनग्न अवस्था में वह बस्ती की ओर गई। जहां बस्ती वालों की मदद से अपने घर तक पहुंची। इसके बाद वह पस्ता थाना पहुंचकर मामला पंजीबद्ध कराई।

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(Udaipur Kiran) / विष्णु पांडेय

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