
जयपुर, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । जयपुर मेट्रो प्रथम की अपर सिविल न्यायाधीश कोर्ट ने श्रीमाहेश्वरी समाज, जयपुर के 27 जुलाई को होने वाले चुनाव और पूरी चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से मना कर दिया है। वहीं प्रार्थी के नामांकन पत्र को रद्द करने वाले 15 जुलाई 2025 के आदेश को स्थगित करते हुए उसे भी चुनाव में भाग लेने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने यह निर्देश कार्यकारिणी के मौजूदा सदस्य आलोक झंवर के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
दरअसल प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि 27 जुलाई को श्रीमाहेश्वरी समाज, जयपुर के त्रिवार्षिक चुनाव 2025-28 हो रहे हैं, लेकिन यह चुनाव पूर्व विधान के अनुसार नहीं हो रहे और 23 फरवरी 2020 के संशोधित विधान के अनुसार हो रहे हैं। पूर्व विधान में सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसे अब बढ़ा दिया है। ऐसे में यह चुनाव संविधान के विपरीत और अवैध तौर पर हो रहे हैं। उसने चुनाव से पहले 22 अप्रेल 2025 को समाज के अध्यक्ष को अभ्यावेदन देकर इस संबंध में आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अभ्यावेदन को तय नहीं किया गया है। इसलिए 27 जुलाई को नए विधान के अनुसार होने वाले चुनाव और इसकी चुनाव प्रक्रिया को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर स्थगित किया जाए। वहीं वादी को जोन-4 से चुनाव लड़ने की मंजूरी दी जाए।
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(Udaipur Kiran)
