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कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी यूरोप यात्रा पर जाने की अनुमति

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 01 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने एयरसेल-मैक्सिस डील और आईएनएक्स मामलों में सीबीआई और ईडी की ओर से दाखिल केस के आरोपित कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को एक करोड़ रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि कार्ति इसके पहले भी कई बार विदेश जा चुके हैं और उन्होंने कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

कोर्ट ने 27 नवंबर, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपितों को समन जारी किया था। ईडी की ओर से दाखिल केस में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम आरोपित हैं। इनके अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया गया है।

सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी. आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी. श्रीनिवासन शामिल हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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