
रांची, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । रांची एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में आरोपित डॉ. राणा प्रताप को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों की समीक्षा के बाद डॉ राणा प्रताप को बरी कर दिया। यह मामला रांची सदर विजिलेंस थाना कांड संख्या 67/2016 से जुड़ा है। मामले में डॉ. राणा प्रताप पर मृत पशुपालन कर्मचारी श्यामा मुंडा के पुत्र उदय भेंगरा से अनुकंपा नियुक्ति फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 रिश्वत मांगने का आरोप था।
प्राथमिकी के मुताबिक एसीबी ने डॉ राणा प्रताप को ट्रैप के दौरान रंगे हाथ पकड़ा था। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ‘महाराणा’ ने यह तर्क रखते हुए बताया कि आरोपित के खिलाफ प्रमाण अपर्याप्त हैं, गवाहों के बयान भी विरोधाभासी हैं और मामले की जांच में गंभीर त्रुटियां हैं। इसलिए आरोपित को बरी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आरोपित डॉ. राणा प्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
