Uttrakhand

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: मतदान वाले दिन अवकाश, शराब बिक्री पर रोक, 31 को मतगणना

चंपावत, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के मद्देनज़र जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत लिया गया है ताकि हर मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी कार्यालयों से लेकर शिक्षण संस्थानों, निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, मजदूरों और श्रमिकों को इस अवकाश का लाभ मिलेगा।

जनपद में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे, प्रथम चरण का मतदान 24 जुलाई, द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई, तथा मतगणना 31 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी।मतदान के दिन कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।

शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों तिथियों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। इस दौरान शराब, भांग और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने और सेवन पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिले के सभी मदिरा अनुज्ञापन प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। उल्लंघन करने वालों पर उत्तराखंड आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, आमजन से अपील की गई है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

(Udaipur Kiran) / राजीव मुरारी

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