
मुरादाबाद, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला जज-2 कृष्ण कुमार की अदालत ने पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में जहीर उर्फ काला को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना मुगलपुरा क्षेत्र के वारसी नगर निवासी अमान ने केस दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि 26 अगस्त 2018 की रात शानू की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान वहां वारसी नगर निवासी जहीर उर्फ काला और रईस उर्फ बबलू आ गए। आरोपितों ने उस पर जानलेवा हमला किया। इस मामले की सुनवाई एडीजे-2 कृष्ण कुमार की अदालत में चली।
एडीजीसी नीलम वर्मा ने बताया कि मामले में अदालत ने आज फहीर उर्फ काला को जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा दूसरे आरोपित रईस को धमकी देने का दोषी करार देते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
