चंडीगढ़, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। एक कॉन्स्टेबल पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय ने डीजीपी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरोपित कॉन्स्टेबल ने भर्ती के दौरान गलत जन्म तिथि दर्शाकर नौकरी पाई थी। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया था कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट से आदेश जारी होने के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कई। इसी के चलते रोहतक जिले के महम के रहने वाले सोनू ने डीजीपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि डीजीपी ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने डीजीपी कपूर को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। अब अगली सुनवाई में डीजीपी को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।
—————
(Udaipur Kiran) शर्मा
