
प्रयागराज, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष कुमार गोयल को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि डॉ आशीष कुमार गोयल या तो 14 अक्टूबर तक आदेश के पूर्ण अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें, या फिर उस तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहन सिंह की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार रिट कोर्ट ने याची के ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य बकाया भुगतान का आदेश दिया था। आरोप है कि इस आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया है। इसीलिए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
