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उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कंपनी को शिकायतकर्ता को 9 फीसदी ब्याज सहित राशि लौटाने के दिये आदेश

धर्मशाला, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । नया मोबाइल फोन खरीदने के कुछ दिनों बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आने और मरम्मत के बाद भी ठीक न होने पर वन प्लस टेक्नोलॉजी इंडिया कंपनी को 9 फीसदी ब्याज सहित 28 हजार रुपये फोन की कीमत लौटानी होगी। साथ ही कंपनी को 10 हजार रुपये मुआवजा और 7,500 रुपये मुकद्दमा फीस भी ग्राहक को देनी होगी। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरतीस सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने सविता निवासी अंद्रेटा, उप तहसील पंचरूखी की शिकायत पर सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता ने कहा था कि उन्होंने पालमपुर स्थित एक दुकान से वनप्लस नॉर्ड सीई3-5जी मोबाइल फोन 12 मार्च को 28 हजार रुपये में खरीदा था। फोन खरीदने के कुछ दिनों के भीतर ही उसमें खराबी आ गई। फोन बीच-बीच में हैंग होने लगा और उसके बाद अपने आप बंद होने लगा। इसके बाद वह दुकानदार के पास गई और फोन में आई खराबी पर इसकी मरम्मत अथवा इसे बदलने या राशि वापस करने का अनुरोध किया।

इस पर दुकानदार ने फोन को कांगड़ा स्थित कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर में दिखाने की बात कही। इस पर शिकायतकर्ता अपने पति अनुज राणा के साथ 29 मार्च, 2024 को गई और फोन की खराबी बारे बताया। सर्विस सेंटर में फोन की मरम्मत की और कहा कि अब कोई समस्या नहीं होगी। बावजूद इसके मोबाइल फोन में अगले दिन से वही समस्या आने लगी। इस पर ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया

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