
हरिद्वार, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) ।जिला उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सीय सेवा में लापरवाही के मामले में चिकित्सक को दोषी मानते हुए उपचार खर्च 44,349 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज, क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये व वाद खर्च 10 हजार रुपये का भुगतान उपभोक्ता को 45 दिन के अंदर करने का आदेश दिया है।
उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि ग्राम भंगेड़ी महावतपुर निवासी माधोराम ने डॉ कोकिला गुप्ता द्वारा किए गए अल्ट्रासाउंड में किडनी में पथरी मिलने पर पथरी के ऑपरेशन के लिए सहारनपुर के शांति सर्जिकल एवं मैटरनिटी सेंटर की चिकित्सक डॉ विनीता मल्होत्रा से नवम्बर 2020 में ऑपरेशन व उपचार कराया। ऑपरेशन के बाद चिकित्सक ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन के दौरान पथरी किडनी में नही मिली है,जिसपर उपभोक्ता मरीज ने मेरठ में डॉ शालीन शर्मा व डॉ विनीत श्रीवास्तव से पुनः अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी में पथरी का होना पाया गया।
बाद में पता चला कि ऑपरेशन करने वाली डॉ विनीता मल्होत्रा सर्जन नही है और केवल स्त्री रोग चिकित्सक है।सर्जन न होते हुए भी गलत ऑपरेशन व गलत डायग्नोज करने के कारण उपभोक्ता मरीज को जो परेशानी हुई उसे चिकित्सा सेवा में घोर लापरवाही मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता व सदस्य डॉ अमरेश रावत ने उक्त हर्जाना अदा करने का फैंसला सुनाया है।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
