-जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज
चंडीगढ़, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में हुई नूंह हिंसा के आरोपित कांग्रेस विधायक मामन खान को राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मामन खान को नूंह हिंसा का मुख्य सरगना बताते हुए जमानत खारिज करने की मांग की गई थी।
नूंह में हिंसा की घटना 31 जुलाई 2023 को हुई थी, जिसमें करीब छह लोगों की जान चली गई थी और निजी और सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। घटना के बाद राज्य सरकार ने कथित तौर पर हिंसा में शामिल लोगों के घरों/परिसरों को ध्वस्त करने के लिए एक ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया था। हाई कोर्ट ने मामले का स्वत संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगा दी थी।
बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस मामले में निचली अदालत ने मामन खान को 18 अक्टूबर 2023 को जमानत दी थी। खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि कथित घटना में 100 से अधिक लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई, जिसके परिणामस्वरूप 61 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
सरकार ने दलील दी थी कि मामन खान कथित गैरकानूनी सभा का मुख्य सरगना था, जिसने अपराध करने के लिए अन्य सह-आरोपितों के साथ मिलकर उकसाया और साजिश रची। लेकिन 18 अक्टूबर, 2023 को उसे जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
