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आभूषण चोरी के आरोपित को मिली सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 16 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आभूषण चोरी के आरोपित सुग्गी लाल शुक्ल की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुग्गी लाल शुक्ला उर्फ ओम प्रकाश की अर्जी पर दिया है। कौशाम्बी निवासी याची के बेटे पर 65,700 रुपये व चांदी के आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में उसके 60 वर्षीय पिता सुग्गी लाल को भी इस आधार पर सह आरोपित बनाया गया कि उसके पास से 3,000 नकद और चांदी के आभूषण की बरामदगी हुई थी।याची का कहना था कि उसका बेटा बिजली का ठेकेदार है और शिकायतकर्ता के घर काम कर रहा था। मजदूरी को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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