
प्रयागराज, 23 सितंबर हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गबन के आरोपित नगर पंचायत बहसुमा मेरठ के टैक्स कलेक्टर नंद किशोर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहाई का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने मंगलवार को दिया है।
याची का कहना था कि 22 अक्टूबर 17 को गबन के आरोप में अधिशासी अधिकारी व अन्य आठ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखी गई। पुलिस विवेचना के बाद दस लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई। इनका कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। अधिकांश सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए याची भी जमानत पाने का हकदार हैं।
सरकारी वकील ने विरोध किया और कहा कि अधिशासी अधिकारी ने पुलिस को बयान दिया था कि जब गबन किया गया तो उस समय याची नगर पंचायत में टैक्स कलेक्टर था। अपराध में उसकी भूमिका रही है। किंतु कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
