मुंबई, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) । महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के दौरान आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह निदेर्श महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने दिया है।
यह समिति लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान गठित समिति की तर्ज पर काम करेगी। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर 2025 को आयोग कार्यालय में मुख्य सचिव और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। उस समय ऐसी समिति के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इसलिए समिति के गठन पर ये निर्देश दिए गए हैं। यह समिति निकाय चुनावों के लिए लागू आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी. आचार संहिता से छूट के संबंध में राज्य चुनाव आयोग को अनुशंसा करेगी। सभी सरकारी विभागों को इस समिति के माध्यम से इस तरह के प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को भेजने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार सभी लंबित निकाय चुनावों की प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 तक पूरी करना अनिवार्य है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावों की प्रारंभिक घोषणा की गई है और आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह समिति सभी निकाय चुनावों के लिए कार्यरत रहेगी।
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार