Chhattisgarh

कलेक्टर ने बस्तर जिले को टीबी मुक्त करने के लिए जनसाधारण से निक्षय मित्र बनने की अपील

कलेक्टर हरिस एस

जगदलपुर, 27 जून (Udaipur Kiran) । बस्तर जिले के कलेक्टर हरिस एस ने बस्तर जिले को टीबी मुक्त करने के लिए जिले के जनसाधारण से निक्षय मित्र बनने की अपील करते हुए कहा कि इस पुनीत कार्य में एक कदम आगे आकर सक्रिय सहयोग प्रदान करें । कलेक्टर ने जारी अपील में कहा कि भारत सरकार देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ बीते 9 सितम्बर 2022 को किया गया है।

बस्तर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बस्तर रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से टीबी मुक्त बस्तर अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत रेडक्रॉस निक्षय मित्र के रूप में जिले या जिले के बाहर से कोई भी समाज सेवी व्यक्ति या समूह अथवा समुदाय जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि शासकीय व गैर शासकीय संस्थान, औद्योगिक संस्थान तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के द्वारा टीबी मरीजों को रेडक्रॉस सोसायटी जिला बस्तर के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार के वेबसाईट Communitysupoort.nikshay.in में निक्षय मित्रों का पंजीयन होगा।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य समस्त संदिग्ध टीबी मरीजों की खोज सहित जांच एवं समय पर ईलाज व सहायता प्रदाय कर जिला, राज्य व देश को टीबी मुक्त किया जाना है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत निक्षय मित्र (कम्यूनिटी सपोर्ट टु टीबी पेशेंट) के माध्यम से टीबी मरीजों को ईलाज के दौरान न्यूट्रीशन सहित एडिशनल न्यूट्रीशनल तथा डायग्नॉस्टिक एवं वोकेशन सपोर्ट के लिए समुदाय की सहभागिता से एचडब्ल्यूसी या पीएचसी अथवा सीएचसी या डिस्ट्रीक स्तर पर टीबी मरीजों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाना है।

उल्लेखनीय है कि एक टीबी मरीज को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान करने हेतु अनुमानित राशि एक हजार रुपए है। अतिरिक्त पोषण आहार न्यूनतम 6 माह तक दिया जाना है। जिन समाज सेवियों या समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उक्त सहयोग राशि दी जाएगी उनके नाम से टीबी मरीज को गोद दिया जाएगा । दस या दस से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेने वाले रेडक्रॉस निक्षय मित्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा । टीबी मरीजों को दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत छूट प्राप्त है । दान की राशि सचिव, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा बस्तर के बैंक खाता में सीधे या चेक अथवा ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जा सकता है।

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(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे

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