
नई दिल्ली, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पर 10.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगाया है।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सोमवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी को एनएसई और बीएसई से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए सेबी एलओडीआर के नियम 17 के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि उसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी के मानदंडों का पालन न करने पर उस पर 10.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सीआईएल ने कहा कि यह गैर-अनुपालन उसकी किसी लापरवाही या चूक के कारण नहीं था और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास भी किए गए थे। कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति सीआईएल के प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
