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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कोर्ट

उरई, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार काे किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी दशरथ को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पूरा मामला थाना कदौरा क्षेत्र का है। एक वादी ने 21 फरवरी 2022 को तहरीर दी थी कि आरोपी दशरथ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस सम्बंध में थाना कदौरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदम पंजीकृत किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 26 फरवरी 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूरी कर 13 मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। लम्बे ट्रायल और गवाहों के बयानों के बाद आज एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी दशरथ को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज और भविष्य दोनों के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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