
हमीरपुर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । युवती को अगवा कर हत्या करने के मामले में शनिवार को यहां अपर जिला सत्र न्याय़ाधीश की अदालत ने एक आरोपित को दोष साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
एडीजीसी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से डेढ़ दशक पहले एक युवती को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर मृतका के पिता की तहरीर पर ट्रांसपोर्टनगर छतरपुर मध्यप्रदेश निवासी भूपेन्द्र सिंह व टेढ़ा सुमेरपुर हमीरपुर निवासी सुभाष चन्द्र सिंह के खिलाफ 23 अक्टूबर 2010 को मुकदमा लिखा गया था। मुकदमें के दौरान भूपेन्द्र की मौत हो गई। उन्हाेंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करते हुए दोष सिद्ध होने पर सुभाष चन्द्र सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी है। उस पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
