CRIME

चरस तस्करी मामले में दोषी को 13 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

कुल्लू, 27 जून (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी हरीश कुमार पुत्र तारा चंद निवासी गांव अपर पंडोह तहसील एवं जिला मंडी को दोषी करार देते हुए 13 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत सुनाया। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी दी कि यह घटना 4 मई 2023 को शाम लगभग 6 बजे की है, जब पुलिस थाना पतलीकूहल, जिला कुल्लू के मुख्य आरक्षी (एचसी) भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम आबकारी जांच और नाकाबंदी ड्यूटी पर डोभी-नेरी मार्ग स्थित पहराड़ी नाला के पास रहसानी में तैनात थी।

इसी दौरान आरोपी हरीश कुमार वहां पैदल पहुंचा और उसके पास एक पिट्ठू बैग था। पुलिस वाहन को देखकर उसने घबराहट में बैग को सड़क के किनारे फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर पिट्ठू बैग से 3.580 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयानों और जिला न्यायवादी की ठोस दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह कठोर सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / जसपाल सिंह

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