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हत्या के प्रयास मामले में दोष सिद्ध दोषी को कारावास के साथ जुर्माने की सजा

मंडी, 17 जून (Udaipur Kiran) । जिला एंव सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दिनांक 16 जून को एक महत्वपूर्ण फैसले में शेर सिंह निवासी गांव शीहल डाकघर तल्याहड़, जिला मंडी को एक गंभीर हमले और हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है और सजा के साथ-साथ विभिन्न धाराओं में जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला वर्ष 2014 में हुए एक हिंसक हमले से संबंधित है, जिसमें एक ही परिवार के तीन परिजनों को गंभीर चोटें आई थी।

जिला न्यायवादी, विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले की पैरवी की है, ने बताया कि दिनांक 21 मई 2014 को रात करीब 9:00 बजे, जब चंपा देवी, उनके पति भीम सिंह, ससुर गोवर्धन सिंह तथा सास किरण देवी रात्रि भोजन के उपरांत अपने घर की बरामदे में विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी की पत्नी भावना देवी द्वारा गाली-गलौच की गई, जिसके बाद आरोपी शेर सिंह एक दराट -तेजधार हथियार लेकर बरामदे में घुस आया और तीनों परिजनों पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में भीम सिंह के सिर, कंधे और हाथों पर गंभीर चोटें आईं। गोवर्धन सिंह को सिर पर वार किया गया जब वे बीच-बचाव करने आए। चंपा देवी के चेहरे के बाएं हिस्से पर वार किया गया। तीनों घायल अवस्था में थे और क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचार हेतु भर्ती कराए गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा 154 Cr.P.C. के अंतर्गत बयान दर्ज किया।

घटनास्थल से रक्त के नमूने एकत्रित किए तथा खून से सने कपड़े जब्त कर फॉरेंसिक जांच हेतु भेजे। साक्ष्यों और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी शेर सिंह को आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के लिए 3 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना, धारा 326 खतरनाक हथियार से गंभीर चोट के लिए 2 वर्ष कारावास और 2,000 जुर्माना, आईपीसी की धारा 324 के तहत खतरनाक हथियार से साधारण चोट पर एक वर्ष कारावास ,500 जुर्माना, धारा 452 घर में घुसकर चोट पहुंचाने का प्रयास, 6 माह कारावास और 500 जुर्माना, 504 जानबूझकर अपमान पर तीन माह कारावास और 500रूपए जुर्माना, 201 साक्ष्य नष्ट करना के लिए 3 माह कारावास और 500 जुर्माना, धरा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना के लिए तीन माह कारावास के साथ 500 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त संदेश देता है कि घरेलू हिंसा, अवैध प्रवेश एवं हिंसक आचरण को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा

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