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मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी काे सुप्रीम काेर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को राहत दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव तक राजनीति ठीक है, लेकिन इसमें ईडी का काेई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

दरअसल, ईडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से कहा कि आप हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर नहीं करें। ईडी को लेकर महाराष्ट्र में हमारा अनुभव खराब है। राजनीति चुनाव तक होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से सिद्धारमैया की पत्नी को भूखंड के आवंटन में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। इस मामले में पार्वती को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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