Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम : सांसद

कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान करते सांसद रमेश अवस्थी व अन्य

कानपुर, 16 जून (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आरंभ की गई यह योजना किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है। दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि सीधे परिजनों को प्रदान की जाती है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के कुल 114 परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत 5.60 करोड़ रुपये की सहायता राशि का लाभ प्राप्त हुआ है, जो सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। यह बातें सांसद रमेश अवस्थी ने कही।

प्रदेश सरकार की ओर सभी वर्गों के साथ-साथ किसानों वर्ग के लिए भी कई तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन्ही में से एक

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जिसके अंतर्गत जनपद के 114 पात्र कृषक परिवारों को कुल 5.60 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिजनों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित हुआ। जिसका सजीव प्रसारण सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में किया गया। इस प्रसारण के दौरान प्रदेश भर के 11,690 आश्रित परिवारों को 561.86 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का प्रारंभ 14 सितंबर, 2019 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत खातेदार, सहखातेदार, बटाईदार कृषक व कृषि पर आश्रित कमाऊ सदस्य पात्र माने जाते हैं। मृतक की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। मृत्यु या दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर आवेदन किया जाना होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवेदन के समय दस्तावेज अधूरे हों, तो भी दावा स्वीकार किया जाएगा और प्रशासन स्वयं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा।

जनपद कानपुर नगर में तहसीलवार लाभार्थी विवरण इस प्रकार है

सदर — 22 लाभार्थी

नर्वल — 16 लाभार्थी

बिल्हौर — 30 लाभार्थी

घाटमपुर — 46 लाभार्थी

कुल — 114 लाभार्थी

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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