
मुंबई, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सरकार 2006 के मुंबई विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 लोगों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बेहद चौंकाने वाला है ।
दरअसल 11 जुलाई, 2006 को शाम के व्यस्त समय में मुंबई की लोकल ट्रेनों में कई शक्तिशाली विस्फोट हुए थे। प्रथम श्रेणी के डिब्बों में 11 मिनट के अंतराल पर हुए सात विस्फोटों में 209 लोग मारे गए थे। इस घटना में 800 से ज्यादा घायल हुए थे। बिहार के कमाल अंसारी, मुंबई के मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, ठाणे के एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, सिकंदराबाद के नवीद हुसैन खान और महाराष्ट्र के जलगाँव के आसिफ खान को बम लगाने का दोषी पाया गया और उन्हें निचली कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। कानून के अनुसार, निचली अदालत द्वारा उन्हें मौत की सजा दिए जाने के फैसले की पुष्टि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा की जानी आवश्यक थी, तभी उसे लागू किया जा सकता था। 2015 में, महाराष्ट्र सरकार ने इस पुष्टि के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही, पांचों दोषियों ने विशेष कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील भी दायर की थी। इनमें से एक आरोपित की 2021 में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी।
इस मामले की सुनवाई के लिए जुलाई 2024 में, हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति किलोर की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ का गठन किया, जिसने इस मामले की नियमित सुनवाई की। पांच महीने पहले, हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुबह हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी बारह आरोपितों को निर्दोष बरी कर देने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने कहा कि फैसला चौकाने वाला है, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। भाजपा नेता और मशहूर वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि इसी मामले में विशेष कोर्ट ने सबूतों को मान्य करते हुए आरोपितों को सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हीं सबूतों को हाईकोर्ट ने मान्य नहीं किया है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा नहीं है, फैसले को पढऩे के बाद ही वे इस संदर्भ में प्रतिक्रिया दे सकेंगे। निकम ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
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(Udaipur Kiran) यादव
