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चरस तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास

कुल्लू, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) ।विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी धर्मवीर पुत्र, पुणे राम निवासी लिग्गन, डाकघर पनगां, तहसील मनाली जिला कुल्लू को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसे चौदह वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1,40,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना के भुगतान न करने की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 10 जून 2019 को लगभग 5:45 बजे पुलिस स्टेशन पतलीकूहल जिला कुल्लू के मुख्य आरक्षी हरि कृष्ण के नेतृत्व में नाकाबंदी और नियमित गश्त के संबंध में पुलिस पार्टी बिलखी मोड़ के पास मौजूद थी। पुलिस ने आरोपी धर्मवीर को 1 किलो 806 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया, जिसे आरोपी एक बैग में ले जा रहा था। इस बरामदगी के आधार पर एफआईआर संख्या 42/2019 पीएस पतलीकूहल जिला कुल्लू में दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर उपरोक्त नामित आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चालान एल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। वर्तमान मामले में आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट में पेश की गई ठोस दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

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(Udaipur Kiran) / जसपाल सिंह

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