Haryana

चंडीगढ़ पुलिस ने वाई पूरन केस में एससी एक्ट की नई धारा शामिल

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । चौतरफा दबाव के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस वाई पूरन कुमार केस में दर्ज एफआईआर की धाराएं बदल दी हैं। एफआईआर में संशोधन के बाद चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने रविवार की सुबह वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार से मुलाकात की। इस केस की जांच कर रहे आईजी ने नई धाराएं शामिल करने की पुष्टि की है।

अब चंडीगढ़ पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा मजबूत कर दी है। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) की जगह अब धारा 3(2)(5) लगाई गई है, जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि पहले लगाई गई धारा 3(1)(आर) में अधिकतम 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था।

इस प्रकरण में 10 अक्टूबर को दिवंगत आईपीएस की पत्नी अमनीत पी. कुमार ने चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में एससी/एसटी एक्ट की जो धारा लगाई गई है, वह कमजोर है। इसलिए धारा 3(2)(5) के तहत बदलाव किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए। अब परिवार की मांग पर धारा में बदलाव किया गया है। परिजनों की मांग को पूरा करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने एससी/ एसटी एक्ट के अंतर्गत नई धारा जोड़ दी है। एसआईटी के प्रभारी आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top