CRIME

साढ़े तीन माह की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित पिता के खिलाफ 18 दिन में चालान पेश

चित्तौड़गढ़ पुलिस ने दुष्कर्म मामले में पेश किया चलान।

चित्तौड़गढ़, 2 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । शहर के कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना क्षेत्र में साढ़े तीन माह की नवजात मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पीड़िता के आरोपी पिता के खिलाफ घटना के 18 दिन में चालानी आदेश दिया है। अब प्रकरण की न्यायालय में सुनवाई होगी।

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गक्त 07 सितंबर को प्रार्थी महिला ने एक रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी थीं इसमें अपनी साढ़े तीन माह की पुत्री के साथ उसी के पिता द्वारा दुष्कर्म कर चोटिल करने का आरोप लगाया था। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ ही कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। इसका अनुसंधान चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ विनय चौधरी को और से किया गया।मामले में अनुसंधान अधिकारी डीएसपी विनय चौधरी ने तत्परता दिखाई। प्रार्थिया, आरोपी के पिता व अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट, मासूम की मेडिकल रिपोर्ट व आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अब तक के अनुसंधान व उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपित को तत्काल डिटेन किया था। बाद में उसे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता के विरूद्ध धारा 65(2) बीएनएस व 5(आई)(एम)(एन)/6 पोक्सो एक्ट के अपराध प्रमाणित पाया गया। ऐसे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चालानी आदेश प्राप्त किया है।एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत लेकर शीघ्र न्यायिक निस्तारण के लिए भी प्रयास किया जाएगा।

—————

(Udaipur Kiran) / अखिल

Most Popular

To Top