
-ईओडब्ल्यू-एसीबी की प्रोडक्शन वारंट पर सात दिन की कस्टोडियल रिमांड देने का अनुरोध अस्वीकार
रायपुर, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित चैतन्य बघेल की आज राजधानी रायपुर में विशेष अदालत में पेशी हुई। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने चैतन्य के खिलाफ 7 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की।इस दौरान ईडी ने चार बंडल में करीब 7000 पन्नों का चालान अदालत के सामने रखा। पेशी के दौरान आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भी कोर्ट में आवेदन दिया। दोनों एजेंसियों ने चैतन्य बघेल की 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी । एजेंसियों का कहना है कि शराब घोटाले में कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी बाकी है।अदालत ने ईओडब्ल्यू-एसीबी की प्रोडक्शन वारंट पर सात दिन की कस्टोडियल रिमांड देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और फैसला सुरक्षित रखा है।मंगलवार 16 सितंबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिज़वी ने बताया कि ईओडब्ल्यू-एसीबी ने चैतन्य की पूछताछ के लिए आवेदन किया था। इसी आधार पर उन्हें 12 और 13 सितंबर को पूछताछ की अनुमति दी गई थी। हमें पहले से इसका अंदेशा था कि ईओडब्ल्यू उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जिसके चलते चैतन्य ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाने तक प्रोडक्शन वारंट को स्थगित रखा जाए। इसके आधार पर वकील फैजल रिज़वी ने ईओडब्ल्यू की रिमांड का विरोध किया था।
ईडी के मामले में चैतन्य बघेल को अभी भी न्यायिक रिमांड पर रखा गया है। सेशन कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को करेगी। इसके अलावा आज हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी मामले में सुनवाई अधूरी रह गई। इसपर 19 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। चैतन्य के खिलाफ शराब घोटाला, कोल लेवी, महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है।
(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा
