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शराब घोटाले में चैतन्य बघेल काे ईडी 22 जुलाई काे विशेष काेर्ट में पेश करेगी

ईडी द्वारा जारी प्रेस नोट

– पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे काे घोटाले से 16.70 करोड़ की आपराधिक आय प्राप्त हुई थी : ईडी

रायपुर, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने उन्हें 18 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया और 22 जुलाई, 2025 तक के लिए अदालत से रिमांड ले लिया है। सोमवार को जारी प्रेस नोट में ईडी ने कहा है कि चैतन्य बघेल को इस घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की आपराधिक आय प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मंगलवार यानी 22 जुलाई को विशेष कोर्ट में ईडी पेश करेगी।

जांच एजेंसी का दावा है कि इस राशि का इस्तेमाल उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण में नकद भुगतान और बैंकिंग प्रविष्टियों के जरिए किया। ईडी की जांच में यह भी बताया है कि चैतन्य ने कथित रूप से त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर ‘विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट’ में फ्लैट की फर्जी खरीद के जरिए 5 करोड़ की नकद राशि का गलत तरीके से लेनदेन किया। बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेल से पता चलता है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों के खाते में इस घोटाले से जुड़े धन की आवक हुई थी। ईडी ने चैतन्य बघेल पर घोटाले से संबंधित 1000 करोड़ से अधिक की आपराधिक आय को संभालने और उसे प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को सौंपने में अहम भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस धनराशि का उपयोग राजनीतिक और व्यावसायिक निवेश में किया गया था।

ईडी ने इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों, विधायक कवासी लखमा और कारोबारी अनवर ढेबर की अब तक गिरफ्तारियां की हैं।

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(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा

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