
– 23 अगस्त को चैतन्य बघेल विशेष अदालत में होंगे पेश
रायपुर, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे आरोपित चैतन्य बघेल को विशेष अदालत ने मंगलवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। अब 23 अगस्त तक ईडी उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले सोमवार को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान विशेष अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। साथ ही ईडी ने चैतन्य को कस्टडी में लेकर पूछताछ की मांग की थी, मंगलवार को चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर एक बार फिर विशेष अदालतमें दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की पेशी विशेष अदालतमें होगी। रिमांड मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय 5 दिनों तक चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी।
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन पेश किया था, जिसकी बहस मंगलवार को हुई है। इस दौरान परिवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि, BNS 187, 3 जो नया कानून आया है। 40 दिन की अवधि के बीच में 15 दिनों की कस्टोडियल रिमांड टुकड़े-टुकड़े में ली जा सकती है। बचाव पक्ष ने इस पर बहस की। बचाव पक्ष ने कहा कि, जो गिरफ्तारी हुई है जो ईसीआईआर(प्रवर्तन मामलों की सूचना रिपोर्ट) हुई है। 1 जुलाई 2024 बीएनएस लागू होने के पहले हुई है। इस वजह से धारा 531 बीएनएस के तहत यह हुआ है, उसमें यह प्रावधान है कि 1 जुलाई 2024 के पहले इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर है तो उसका केस सीआरपीसी के तहत चलेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चैतन्य बघेल को 23 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को दुर्ग से गिरफ्तार किया था।
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(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर
