
नई दिल्ली, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । विदेश सेवा में तैनात या अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने के लिए निर्धारित समय-सीमा तक अपना पेंशन विकल्प चुनना होगा। ऐसे कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने के लिए फॉर्म ए2 भरना होगा।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की नवीनतम बयान के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने के लिए फॉर्म ए2 भरना होगा। इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। वे सभी कर्मचारी विधिवत भरा हुआ फॉर्म ए2 अपने मूल संगठन के संबंधित नोडल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) प्रणाली के जरिए एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण की प्रक्रिया करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया था।
मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस 01 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुला है। यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए भौतिक रूप से ‘फॉर्म ए2’ जमा कर सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना का विकल्प चुन सकती हैं। ये योजना 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों पर लागू है तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प प्रदान करती है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
