श्रीनगर, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को एक डॉक्टर के खिलाफ स्किम्स बेमिना में नियुक्ति के समय फर्जी एमसीआई प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया है।
आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने कहा कि उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर की माननीय अदालत के समक्ष नुमान फारूक वानी पुत्र स्वर्गीय फारूक अहमद वानी निवासी अबू बकर लेन जैनाकोट श्रीनगर के खिलाफ स्किम्स बेमिना, श्रीनगर में अपनी नियुक्ति के समय फर्जी एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य मेडिकल दस्तावेज जमा करने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है।
मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आर्थिक अपराध शाखा, श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नुमान फारूक वानी नामक एक फर्जी डॉक्टर दिसंबर 2016 से एसकेआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बेमिना श्रीनगर में काम कर रहा है और फर्जी मेडिकल पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी खजाने से वेतन ले रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि एमबीबीएस एमडी प्रमाण पत्र और एमसीआई और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इस शिकायत के प्राप्त होने पर पुलिस थाना आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (सीबीके) में एफआईआर संख्या 01/2023 दर्ज की गई थी।
बयान में कहा गया है कि मामले की जांच उपरोक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 201 के तहत अपराध करने के रूप में साबित हुई और तत्काल मामले की चार्ज-रिपोर्ट (चालान) तदनुसार न्यायिक निर्धारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की माननीय अदालत में पेश की गई है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
