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विदेश यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की कार्ति चिदंबरम की याचिका का सीबीआई ने किया विरोध

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । आईएनएक्स मीडिया डील मामले के आरोपित और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को जमानत की शर्तों में विदेश जाने के लिए अनुमति लेने से ढील देने की मांग वाली याचिका का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विरोध किया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कार्ति चिदंबरम एक सांसद हैं और उनके भागने का डर नहीं है। वे संसद सत्र में हिस्सा लेते हैं। इसका विरोध करते हुए सीबीआई के वकील अनूप एस. शर्मा ने कहा कि सांसद तो विजय माल्या भी थे, जो लंदन में जाकर बस गए। तब कोर्ट ने शर्मा से पूछा कि अगर कोई एक व्यक्ति भाग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई भाग जाएगा।

इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।

इस मामले में पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च, 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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