West Bengal

खेजुरी दोहरी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला – सीबीआई नहीं, अब सीआईडी करेगी जांच

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में दो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के मामले की जांच अब सीआईडी को सौंपी गई है। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि सीबीआई नहीं, राज्य की सीआईडी ही जांच करेगी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि एडिजी, सीआईडी की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस एसआईटी में हेमिसाइड शाखा के अधिकारी भी शामिल होंगे। अदालत ने सीआईडी को निर्देश दिया कि 25 सितंबर तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति घोष ने केंद्रीय एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीबीआई अब सिर्फ गैलरी शो कर रही है। अदालत ने संकेत दे दिया था कि मामला सीआईडी को ही सौंपा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग रखी गई थी।अदालत ने साफ किया कि अभी राज्य एजेंसी को ही जांच करनी चाहिए।

गौरतलब है कि 11 जुलाई को खेजुरी में एक मजहबी जुलुस के दौरान वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता सुजीत दास (23) और चंद्र पाइक (65) की हत्या हो गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच और स्थानीय लोगों का दावा था कि दोनों की मौत बिजली का करंट लगने से हुई, जब कार्यक्रम स्थल पर लगा एक हैलोजन लाइट का खंभा गिर गया।

हालांकि, भाजपा ने इसे योजनाबद्ध हत्या करार दिया और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि दोनों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। पार्टी का दावा है कि शवों पर चोट के निशान पाए गए। इसी आधार पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दो अलग-अलग पोस्टमार्टम में अलग-अलग रिपोर्ट आई थी जिसमें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई पोस्टमार्टम में चोट के निशान का जिक्र किया गया था।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी की विशेष टीम इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी और 25 सितंबर को रिपोर्ट पेश करेगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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