कटरा, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।
पुलिस चौकी बाणगंगा के अधिकार क्षेत्र में श्री माता वैष्णो देवी (एसएमवीडी) ट्रैक पर नियमित गश्त के दौरान पुलिस दल स्नान घाट संख्या 2, बाण गंगा के पास पहुँचा, जहाँ टट्टू वाहक के रूप में काम कर रहे एक व्यक्ति को जाँच के लिए रोका गया।
पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपनी पहचान बिल्लू पुत्र मंदा राम निवासी पंजर, तहसील पंचारी, जिला उधमपुर के रूप में बताई। जब उससे टट्टू वाहक के रूप में काम करने के लिए वैध लाइसेंस या प्राधिकरण दिखाने के लिए कहा गया तो वह ऐसा कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहा। पूछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि उसके पास अधिकृत या पंजीकृत टट्टू सेवा कार्ड नहीं है और वह अवैध रूप से काम कर रहा था, यह मानते हुए कि उससे पूछताछ नहीं की जाएगी।
एसएमवीडी ट्रैक पर बिना उचित प्राधिकरण या पंजीकरण के टट्टू संचालक के रूप में काम करके, व्यक्ति ने पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करने वाली एसडीएम कटरा अधिसूचना का उल्लंघन किया है। तदनुसार, कटरा पुलिस स्टेशन में धारा 223(ए) बीएनएस के तहत मामला एफआईआर संख्या 283/2025 दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
