Jammu & Kashmir

दो कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के तहत मामला दर्ज

श्रीनगर, 11 अगस्त (Udaipur Kiran) । मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए श्रीनगर पुलिस ने दो कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया है।

मादक पदार्थ तस्करों में दानिश मुश्ताक हाफिज पुत्र मुश्ताक अहमद हाफिज निवासी नटीपोरा, शाहीन कॉलोनी, अलोचीबाग और हामिद जान शेख उर्फ हामिद कून पुत्र रियाज अहमद शेख निवासी मदावपोरा अलोचीबाग जिसके खिलाफ शेरगढ़ी शामिल हैं जिनके खिलाफ सदर थाना और शेरगढ़ी थाना में एनडीपीएस अधिनियम तहत मामले दर्ज है।

श्रीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ तैयार किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद, उन पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। परिणामस्वरूप इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में उधमपुर की जिला जेल में बंद कर दिया गया है।

यह दोनों श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वह श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में भी शामिल रहे हैं।

उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के कई मामले दर्ज होने के बावजूद, अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी वह नहीं सुधरे और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के माध्यम से घाटी, खासकर श्रीनगर के युवाओं के बीच खुलेआम नशीले पदार्थों को बढ़ावा दे रहे थे।

श्रीनगर पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि पुलिस श्रीनगर शहर में अवैध नशीले पदार्थों के बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाकर नष्ट कर रही है और अब तक श्रीनगर में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस कानून की पूरी ताकत से क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी को खत्म करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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