Uttar Pradesh

वाराणसी में नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध चलेगा अभियान

सीपी  मोहित अग्रवाल

—सड़क सुरक्षा नियम केवल नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों के लिए भी अनिवार्य : सीपी

वाराणसी, 28 नवम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन केवल आम जनता के लिए नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के लिए भी उतना ही अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से वाराणसी में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पुलिस लाइन में आयोजित विशेष कार्यशाला को संबोधित करते हुए कमिश्नर ने कहा कि पुलिस वाहन चालक ट्रैफिक अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि जनता को सकारात्मक संदेश मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस चालकों का व्यवहार सीधे आम जनमानस पर प्रभाव डालता है, इसलिए वे सुरक्षित, अनुशासित और अनुकरणीय ड्राइवर बनें। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मी ट्रैफिक सिग्नल का कड़ाई से पालन करें और लाल बत्ती तोड़ने जैसी लापरवाही से बचें। उन्होंने कहा कि “एक-दो सेकंड का धैर्य कई दुर्घटनाओं को रोक सकता है।” साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को प्राथमिकता देने के आदेश भी दिए। वन-वे नियमों के उल्लंघन पर उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गलत दिशा में चलने वाले पुलिस वाहन न केवल नियम भंग करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं और जाम का कारण बनते हैं, जिससे पुलिस की छवि खराब होती है।

कमिश्नर ने हिदायत दी कि पुलिसकर्मी अनावश्यक हॉर्न या सायरन का उपयोग न करें। “सायरन सम्मान नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है,” उन्होंने ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने पर भी सख्त पाबंदी की बात दोहराई। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित स्थानों पर ही सरकारी वाहनों की पार्किंग तथा मानक नंबर प्लेट लगाने पर जोर दिया। फैंसी, छोटे अक्षरों वाली या मोड़दार नंबर प्लेटें प्रतिबंधित हैं। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगानी होगी। कमिश्नर अग्रवाल ने चेतावनी दी कि आगामी 15 दिनों में नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी