
प्रयागराज, 03 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ओवर ऐज हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव गृह को स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याचियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन साल की आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा यदि 2021 मे परीक्षा हुई होती तो याची उसमें बैठने की अर्हता रखते। उनसे भेदभाव क्यों किया जा रहा। अगली सुनवाई 10 सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सच्चिदानंद शुक्ला व 70 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि उपनिरीक्षक भर्ती 2016 के बाद 2021 में आयी थी। उस दौरान कोरोना का प्रभाव था और प्रत्येक वर्ष भर्ती करने के आश्वासन का भी पालन नहीं हुआ।
अब उपनिरीक्षक भर्ती 2025 में आयी है तो इसमें सरकार 3 वर्ष की छूट स्वतः दे रही हैं। 2021 की भर्ती में ओवरएज हुए अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग भी की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
