Assam

भारत-बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही पर प्रतिबंध, कछार जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

कछार (असम), 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और संभावित चरमपंथी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए कछार जिले के आयुक्त (डीसी) मृदुल यादव, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सीमा क्षेत्र में अवैध आवागमन व तस्करी पर रोक लगाना है।

आदेश के अनुसार, सूर्यास्त से सूर्योदय तक भारत-बांग्लादेश सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही, सुरमा नदी और उसकी ऊंची तटबंधों पर भी इस अवधि में किसी प्रकार की गतिविधि या नौका विहार पर रोक रहेगी। केवल विशेष अनुमति मिलने पर ही मछली पकड़ने के उद्देश्य से नाव चलाने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति कटिगोरा सर्कल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी जा सकेगी, जिसकी सूचना उपायुक्त और 170वीं बटालियन बीएसएफ, धोलेछेरा के कमांडेंट को देनी होगी।

इसके अलावा, चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई पर भी सूर्यास्त से सूर्योदय तक सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में रोक लगाई गई है। हालांकि, आपात या विशेष परिस्थितियों में, कटिगोरा सर्कल अधिकारी स्थानीय आपूर्ति अधिकारियों से सत्यापन के बाद सीमित समय व क्षेत्र के लिए अनुमति दे सकते हैं।

यह आदेश जन सुरक्षा हित में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और दो माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पूर्व में निरस्त या संशोधित न किया जाए। सरकारी कर्मचारियों पर, जो सीमा क्षेत्र में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लगे हैं, इन प्रतिबंधों का प्रभाव नहीं होगा।

आयुक्त मृदुल यादव ने कहा कि यह कदम सीमा क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि किसी भी असामाजिक या राष्ट्रविरोधी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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