Madhya Pradesh

हाईकोर्ट के निर्देश पर सुबह-सुबह चला ट्रांसपोर्ट नगर में बुलडोजर

हाईकोर्ट के निर्देश पर सुबह-सुबह चला ट्रांसपोर्ट नगर में बुलडोजर

जबलपुर, 9 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट की फटकार के बाद बुधवार सुबह करीब आठ बजे जिला, नगर निगम और पुलिस प्रशासन का अमला ट्रांसपोर्ट नगर पहुंच गया, जहां उसने शासकीय भूमि पर तन रहे भवन पर बुल्डोजर चला दिया।

दरअसल, जिस प्लॉट पर कब्जा किया गया था वह नगर निगम के स्वामित्व का था और उसे ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ समिति के नाम पर अलॉट किया गया था लेकिन वहां किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया और फिर बिल्डिंग तानने लगा। जिसके बाद समिति ने याचिका लगाकर कोर्ट की शरण ली। यह मामला पिछले सात वर्षों से लंबित था, जिसमें हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कुछ अतिक्रमण काबिज थे और आवंटन के बाद भी अलॉटी उस पर कब्जा नहीं ले पा रहे थे। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कल तल्ख लहजे में कहा कि 10 दिन के अंदर यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो अगली सुनवाई में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नगर निगम आज ही मौके पूरे दल-बल के साथ पहुंचा और निर्माण पर बुल्डोजर चला दिया गया।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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