कोकराझार (असम), 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । कोकराझार जिला न्यायाधीश मासांडा पार्टिन ने एक निर्देश के तहत आगामी बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल(बीटीसी) चुनाव के समय ड्राई डे के रूप में घोषित किए गए दिनों में जिले में शराब और अन्य मादक पदार्थों को रखने, बेचने और सेवन करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 135 (ग) धारा के अनुसार और असम आबकारी नियम, 2016 के नियम 326(क) के तहत जारी किया गया है।
इस निर्देश के अनुसार 20 सितंबर की सुबह 4:00 बजे से 22 सितंबर की सुबह 4:00 बजे तक मतदान समाप्त होने तक शराब के सेवन पर रोक बनी रहेगी। 26 सितंबर को मतदान गणना का दिन भी ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया है और यदि 24 सितंबर को नए मतदान होते हैं, तो यह दिन भी ड्राई डे के रूप में माना जाएगा।
इसके अनुसार कोकराझार जिले के सभी थोक गोदाम, आईएमएफएल रिटेल स्टोर (ऑफ और ऑन), कंट्री स्पिरिट स्टोर, क्लब, होटल, रेस्तरां और समान संस्थाएँ ड्राई डे पर बंद रहेंगी। व्यक्तिगत रूप से शराब जमा रखना भी वर्जित है। इस आदेश को सख्त रूप से लागू किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने पर असम आबकारी कानून और निर्वाचन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव सुचारु रूप से और शान्तिपूर्ण तरीके से संचालित होने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित सभी से सहयोग देने की अपील की है।
(Udaipur Kiran) / अरविन्द राय
