Jammu & Kashmir

बिलावर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 355 बीएनएस के तहत एक सार्वजनिक नशा करने वाले अपराधी को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई

बिलावर , 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । बीएनएस (नए आपराधिक कानून) के तहत एक कार्रवाई में कठुआ पुलिस ने बिलावर पुलिस स्टेशन में ओम प्रकाश पुत्र मुंसी राम निवासी धर्मकोट तहसील बिलावर जिला कठुआ नामक व्यक्ति को सार्वजनिक नशा और अनुचित आचरण के लिए दोषी ठहराया है। जेएमआईसी बिलावर की माननीय अदालत ने आज यह फैसला सुनाया जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

यह घटना 26.10.2025 को बिलावर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई जहाँ आरोपी व्यक्ति नशे में धुत पाया गया और सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचा रहा था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी मेडिकल जाँच कराई गई और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

पारंपरिक कारावास की सजा देने के बजाय अदालत ने सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। उक्त व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर न्यायालय परिसर बिलावर में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है जिसमें आज के लिए नए न्यायालय परिसर बिलावर के सामने की झाड़ियों को हटाना भी शामिल है।

नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान छोटे-मोटे अपराधों के लिए पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता पर ज़ोर देता है जिससे सज़ा के बजाय सुधार को बढ़ावा मिलता है। कठुआ पुलिस का यह प्रयास सार्वजनिक अपराधों से निपटने में एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाता है जो भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

(Udaipur Kiran) / SONIA LALOTRA

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