मीरजापुर, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दीपावली के पर्व पर श्रमिकों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। सहायक श्रमायुक्त सतीश सिंह ने बताया कि शासन की तरफ से श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ा दी गई हैं। यह बढ़ी हुई मजदूरी 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के आदेश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 74 अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। अब श्रमिकों के लिए अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणी के अनुसार मासिक और दैनिक मजदूरी दरें अलग-अलग होंगी।
अकुशल श्रमिक 11,021 रुपये मासिक,अर्द्धकुशल श्रमिक 12,123 रुपये मासिक तथा कुशल श्रमिक 13,580 रुपये मासिक। श्रम विभाग के अनुसार यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक और महंगाई भत्ते की पुनर्गणना के आधार पर की गई है। पिछले आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-दिसंबर 2012 की तुलना में जनवरी-जून 2025 के औसत सूचकांक के अनुसार अकुशल श्रमिक की मासिक मजदूरी पुराने 5,750 रुपये से बढ़कर 11,021 रुपये हो गई है।
सतीश सिंह ने कहा कि यह वृद्धि श्रमिकों के आर्थिक सशक्तीकरण और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही दीपावली के त्योहार पर यह मजदूरों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
