
भोपाल, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । कोलार तहसील अंतर्गत ग्राम पिपलिया कुंजनगढ़ में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी आदित्य जैन के निर्देशन में तहसीलदार यशवर्धन सिंह, अतिरिक्त तहसीलदार अतुल शर्मा बैरागढ़ चीचली वृत्त की उपस्थिति में नगर निगम भोपाल एवं पुलिस बल के सहयोग से “मां गंगा कृषि फार्म हाउस” के नाम से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी आदित्य जैन ने बताया कि यह कॉलोनी ग्राम पिपलिया कुंजनगढ़ स्थित खसरा नंबर 72 एवं 73, कुल रकबा 1.1000 हेक्टेयर पर अवैध रूप से विकसित की जा रही थी, , जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग दो करोड़ रुपये है। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में निर्मित रोड, नाली एवं अन्य स्थायी संरचनाओं को हटाया गया।
नटराज गृह निर्माण समिति इंडस टाउन में एआरसीआईएल को सौंपा गया बंधक संपत्ति पर कब्जा
वहीं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आदित्य जैन के निर्देशन में एवं तहसीलदार न्यायालय कोलार द्वारा 21 जुलाई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को ऋण वसूली की एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। ग्राम रतनपुर सड़क स्थित नटराज गृह निर्माण समिति इंडस टाउन कॉलोनी में ऋणी अरुण जायसवाल पुत्र गुजारीलाल एवं श्रीमति प्रीति जायसवाल पत्नी अरुण जायसवाल द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति – मकान नंबर 105 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट डुप्लेक्स) – का 45 लाख रुपये की वसूली हेतु आधिपत्य एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआरसीआईएल), अहमदाबाद को सौंपा गया।
यह कार्यवाही राजस्व निरीक्षक सुरेश साहू द्वारा स्थल पर संपन्न कराई गई। वसूली की यह प्रक्रिया न्यायिक आदेश एवं प्रशासनिक निगरानी में संपन्न हुई, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली के अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
(Udaipur Kiran) तोमर
