
– निचली अदालत में चल रही चुनाव संबंधी अग्रिम कार्यवाही पर लगाई रोक
नैनीताल, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने भवाली नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्या को राहत देते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत के समक्ष चल रही चुनाव संबंधी याचिका पर अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी प्रकाश चंद्र आर्या को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार भवाली नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्या ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रकाश आर्या को पांच वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। जिसके बाद प्रकाश चंद्र आर्या की ओर से चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी किए जाने के मामले में जिला अदालत नैनीताल में चुनाव याचिका दायर कर चुनाव को चुनौती दी थी। मामला जिला कोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि चुनाव याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिला कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में वाद दायर किया।
—————
(Udaipur Kiran) / लता
